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मैं और मेरा देश

नागरिक के कर्तव्य और अधिकार

एक नागरिक के कर्तव्य और अधिकार जानिए।

कर्तव्य और अधिकार. कर्तव्य: कोई ऐसा काम न करना जिससे देश के सम्मान को धक्का लगे; चुनाव में सोच-समझकर ठीक मनुष्य को मत देना; सफ़ाई रखना; स्मारकों पर नाम न लिखना और सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान न पहुँचाना। अधिकार: देश के सम्मान में हिस्सा, और मत देने का अधिकार। दोनों साथ चलते हैं; कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरा है।

अच्छा उम्मीदवार: ईमानदार, सेवाभावी, लोगों की समस्याएँ समझने वाला, सबके साथ निष्पक्ष, और आसानी से मिलने वाला। भड़काऊ नारों या पैसे के दिखावे में आकर मत देना देश को हीन बनाता है। (अपनी कक्षा के मॉनिटर का चुनाव भी इसी तरह सोचकर कीजिए।)

पुस्तकालय और ब्रेल. पुस्तकालय की किताब फाड़ना या उस पर लिखना सार्वजनिक संपत्ति का अपमान है। दृष्टिबाधित साथी ब्रेल लिपि (उभरे बिंदुओं वाली लिपि) में पढ़ते हैं; उनके लिए किताबें मँगवाने को प्रधानाध्यापक को औपचारिक पत्र लिखा जाता है: सेवा में, विषय, निवेदन, और अंत में 'आपका आज्ञाकारी शिष्य', नाम और कक्षा।

लाला लाजपत राय की दो बातें. (1920): जैसे ही दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है, आज़ादी भाग जाती है; इसलिए आत्मनिर्भर बनो और खुद पर भरोसा रखो। (1922): तन-मन-धन से अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा करना हर एक का नैतिक कर्तव्य है।

धन्यवाद किसका? सीमा पर खड़े सैनिकों का, और देश के भीतर अध्यापक, किसान, मज़दूर, सफ़ाईकर्मी, डॉक्टर, कलाकार, वैज्ञानिक और इंजीनियर, सबका। मतदान का विज्ञापन बनाएँ तो उसमें एक आकर्षक नारा, तारीख़ और 'योग्य उम्मीदवार चुनें' का संदेश हो।

मेरा आचरण और मेरा मत, दोनों मिलकर देश की पहचान बनाते हैं।

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